रायपुर

आबकारी घोटाला : अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 2 मई तक और एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक रहेंगे ईओडब्ल्यू की रिमांड में

रायपुर।आबकारी घोटाले के मामले में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू की दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी के 14 दिन बाद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जेल भेजने का आदेश हुआ है। मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी में से दो आरोपियों की न्यायिक रिमांड का ईओडब्ल्यू का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। वहीं तीसरे आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे। अपर न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में तीनों के लिए यह आदेश दिया है।

इसके अलावा अरविंद सिंह ने जज से इच्छा मृत्यु मांगी है। अरविंद सिंह के आवेदन पर जज ने कहा कि आप वकील के जरिए नियमतः आवेदन लगवाएं। उस पर अलग से सुनवाई होगी। 18 तारीख को ईओडब्ल्यू की रिमांड खत्म होने पर अरविंद कोर्ट में पेश किए गए थे। इसी दौरान उन्होंने इच्छा मृत्यु का लगाया आवेदन।

3 अप्रैल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 4 अप्रैल को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था, तब से लगातार अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को ईओडब्ल्यू रिमांड पर ले रही थी। 18 तारीख को रिमांड खत्म होने पर सबको पेश किया गया।

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