नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15000 रुपए के जमानती बॉन्ड और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। मजिस्ट्रेट ने बार-बार समन जारी होने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित न होने पर ईडी की ओर से दाखिल दोनों शिकायतों में केजरीवाल को जमानत दी है।
ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने केजरीवाल को शनिवार को पेश होने को कहा था। अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए।
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने खुद को लोक सेवक बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन पर भी पेश न होने पर उसकी संभावित कार्रवाई को रोकने की मांग की थी।
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नसियार ने कहा कि, “अदालत ने मुख्यमंत्री को तलब किया था। पिछली बार वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे। उन्हें जब फिर से निर्देश मिला, तो उन्होंने कहा कि वे खुद पेश होंगे। वे आज पेश हुए और जमानत बॉन्ड जमा किया, जिस पर उन्हें जमानत दे दी गई।”
वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि, “सीएम अरविंद केजरीवाल आज पेश हुए और बेल बॉन्ड स्वीकार किए गए। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल है।”