रायपुर

सरायपाली में पहली बार हुक्का सामग्री के साथ ओड़िसा का एक आरोपी गिरफ्तार

० भारी मात्रा में अन्य सामग्री भी जप्त
सरायपाली राज्य की सीमा पर स्थित सिंघोड़ा पुलिस को फिर एक ऐतिहासिक सफलता हांथ लगी है । सरायपाली के आपराधिक रिकार्ड में पहली बार सिंघोड़ा पुलिस को भारी संख्या में नया हुक्का व उससे संबंधित सामानों को ओड़िसा के एक आरोपी के पास से जप्त किया गया ।

इस संबंध में सिंघोड़ा थाना के टीआई महेश साहू ने जानकारी देते हुवे बताया कि आसन्न लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुवे महासमुन्द पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना व चौकी प्रभारियो को जिले मे अवैध गतिविधियों के परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । कल मुखबिर से सूचना के आधार पर अभिषेक केसरी ( एसडीओपी) के मार्गदर्शन मे थाना सिंघोडा पुलिस स्टाफ द्वारा सिंघोडा चौक पर हुक्का सामग्री रखे हुए जो रायपुर जाने के लिए बस की प्रतिक्षा कर रहे आरोपी चंदन चौहान पिता अलेख चौहान उम्र 29 साल निवासी कुचीपाली थाना मेलछामुंडा जिला बरगढ (उडिसा) के कब्जे से हुक्का पाट 6 नग, हुक्का नोजल पाईप प्लास्टिक का 9 ,अलफाकर कम्पनी का ग्रेप्स फ्लेवर निकोटिन 4 नग ,रायल स्मोकिंग कम्पनी का वाईट रोज फ्लेवर निकोटिन 1 नग , अलाउदिन कम्पनी का ब्रेन फ्लेवर 2 नग , रायल स्मोकिंग कम्पनी का पान रजनी निकोटिन 1नग ,अफजन कम्पनी का चिफ कमीशन निकोटिन 1नग ,अफ्रिन कम्पनी का गोल्ड सिरिज जफरान फ्लेवर निकोटिनअलफेखर कम्पनी का ग्रेक फ्लेवर निकोटिन1नग, हेरिटेज कम्पनी का सिल्वर पेपर 1नग , हुक्का हिटर 1नग , आल अकबर कम्पनी का कोकोनट कोल 5 नग,मैजिक कम्पनी का मिट्टी का चिलम 9 नग सामानों को जप्त किया गया ।

टीआई श्री साहू ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यह सभी सामानों को रायपुर बेचने ले जा रहा था । आरोपी के खिलाफ सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादो (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार ओर वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम 2003 की धारा 21(1) के तहत कार्यवाही की गई ।

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