बिलासपुर। बहुचर्चित 2161 करोड़ के कोल लेवी स्कैम(coal levy scam) में शनिवार को भिलाई के कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव(devendra yadav) की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय का ये फैसला मौजूदा विधायक के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जस्टिस व्यास की सिंगल बेंच ने मामले में अपना ये बड़ा फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि, इस केस की सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व में अपना फैसला सुरक्षित(order reserve) रख लिया था जिसे आज जारी किया गया।
निचली अदालत से भी खारिज हुई थी याचिका
बता दें कि, इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका(Anticipatory Bail Petition) खारिज कर दी थी। निचली कोर्ट ने माना था कि, इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव खर्च में किया था। जिसके बाद विधायक ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत में विधायक ने वकील ने क्या कहा था?
याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा था कि, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेन्द्र यादव के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। केवल दूसरे आरोपी यानी सूर्यकांत तिवारी को जानने से वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधी नहीं बन जाता।