रायपुर

RAIPUR : पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्रकैद की सजा…सिर पर सील पत्थर से किया था वार

रायपुर। राजधानी के उरला क्षेत्र के सरोरा में डेढ़ साल पहले घरेलू विवाद से परेशान होकर पति के सिर पर सील पत्थर से वार कर हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एकता चौक सरोरा में किसुन साहू के मकान में किराए पर रहकर रोजी-मजदूरी करने वाले मूलत: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के बिलाईखार (बजाज) निवासी उमेश ध्रुर्वे (28) और उसकी पत्नी इंग्लेश्वरी धुर्वे (25) के बीच अक्सर विवाद होता था।

17 अप्रैल 2022 की रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। दूसरे दिन सुबह पड़ोसी प्रदीप धुर्वे उठा तो उसने उमेश के कमरे का दरवाजा बंद पाया। शंका होने पर उसने खिड़की से झांककर देखा तो अधमरे हालत में पड़े उमेश के मुंह में उसकी पत्नी इंग्लेश्वरी पानी डाल रही थी। इस बीच प्रदीप को देखकर इंग्लेश्वरी ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उमेश के कान से खून निकल रहा है। इसके बाद किसुन साहू को बुलाकर घटना की जानकारी दी। किसुन ने उमेश का नाड़ी छूकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी।

वार्ड पार्षद धनेश जोगी के माध्यम से पुलिस को इस हत्या की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद पत्नी इंग्लेश्वरी धुर्वे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने रात में विवाद के दौरान पति के चेहरे और कनपटी में सील पत्थर से वार कर हत्या करना कबूल कर लिया। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्जकर आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पति उमेश धुर्वे की हत्या के दोषी करार देते हुए पत्नी इंग्लेश्वरी धुर्वे को धारा 302 के अंतर्गत उम्रकैद और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}