बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थीं।
बता दें कि कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में बंद है। चौरसिया को ईडी ने दो दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आइइएस समीर बिश्नोई, आइइएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि ये स्कैम करीब पांच सौ करोड़ रुपए का था। इस लेव्ही से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।