रायपुर। राजधानी में नगर निगम ने गौठान के मवेशियों की नीलामी का मामला तूल पकड़ने लगा है। निलामी के बाद 51 गोवंशों का क्या होगा इसका जवाब न तो नगर निगम के अधिकारियों के पास है न ही गो सेवा आयोग इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर रहा है।
भाजपा का कहना है कि गौवंश की नीलामी छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रही है। नीलामी के बाद इन गायों का क्या होगा इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक गौसेवा आयोग ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई पहल क्यों नहीं की। दरअसल भाजपा का कहना है कि अगर गौसेवा आयोग चाहे तो गौवंश की नीलामी पर रोक लगाई जा सकती है।
मगर अब भारतीय जनता पार्टी ने इस नीलामी को रोकना का जिम्मा ठान लिया है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि छत्तीसगढ़ में गौसेवा आयोग मूकदर्शक बना हुआ है। अगर गौसेवा आयोग कुछ नहीं करेगा तो इस संबंध में भाजपा 1 सितंबर को फुंडहर पहुंचकर निलामी को रोकेगी।
बता दें कि जोन दस के फुंडहर गौठान में 51 नग मवेशियों को बेचने के लिए निगम ने निविदा जारी की है। भाजपा का आरोप है कि निगम ने कोई ऑफसेट तय नहीं किया है लेकिन आयुक्त महोदय के विवेक से नीलामी की रकम ऊपर-नीचे हो जाएगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गौठानों में रखे गाय की नीलामी की गई हो।
क्या कहते हैं निमग के अधिकारी
नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि गौवंश के मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। मगर जब उनसे पूछा गया कि 51 गायों की जानकारी आप कैसे रखेंगे क्या पैरामीटर तय किए गए हैं तो उन्होंने जानकारी नहीं दी। गौसेवा आयोग ने इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया।
जानें क्या है निविदा में
नगर निगम के जोन 10 द्वारा 24 अगस्त को जारी की गई निविदा में लिखा है कि एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फुण्डहर गौठान में रखे गये विगत् 15 दिवस से अधिक अवधि से बंद कुल 51 नग गाय बछड़ा / बछिया / सांड को खुली नीलामी द्वारा दिनांक 01.09.2023 को अपरान्ह 3:00 बजे फण्डहर गौठान में नीलामी किया जाना है। जो भी इच्छुक व्यक्ति / संस्थान को नीलामी में भाग लेना चाहते हैं यह निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा जारी ज्ञापन / आदेश दिनांक
21.08.2023 में दिये गये निम्न शर्तों का पालन करना होगा :-
1. प्रत्येक नग गाय बछड़ा / बछिया / सांड के लिए अलग-अलग बोली लगानी होगी।
2. बोलीदार को बोली में भाग लेने हेतु 100/- रु. शुल्क जमा करना होगा।
3. कोई भी ऐसी बोली जिसमे निर्धारित नग गाय बछड़ा / बछिया / सांड के लिए आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नही होगा, परंतु आयुक्त महोदय के विवेक से ऐसा प्रतीत होता है तो आरक्षित मूल्य से कम पर भी बोली स्वीकृत की जा सकेगी।
4. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नीलामी में भाग लेने की पात्रता होगी जो :-
(अ) भारतीय नागरिक हो।
(ख) आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
(स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हो।
(द) नाबालिग न हो।
5. नीलामी की उच्चतम बोली की राशि तत्काल जमा करानी होगी।
6. नीलामी प्राप्त पशुधन किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा हस्तांतरित करने पर उसकी सूचना नीलामीकर्ता को देना होगा। क्रेता द्वारा क्रय किये गये पशुओं का कत्लखाना या ऐसे स्थान पर विक्रय नहीं कर सकेगा जिससे पशुओं का क्षति हो ।
7. नीलामी की नियम एवं शर्तों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन हेतु सौंपा जायेगा) ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा ।
8. नीलामी के समय पशुओं की संख्या में परिवर्तन संभव है।
9. नीलामी की प्रक्रिया संबंधित जोन के कुण्डहर गौठान परिसर पर किया जायेगा ।
10. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में व्यक्ति / संस्था के द्वारा निगम आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा, निगम आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा नीलामी शर्तों में संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।